मध्यप्रदेशसिंगरौली

06 फरवरी 2024 को जिला हरदा म.प्र. में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका होने से काफी धन-जन की हानि हुई है।

06 फरवरी 2024 को जिला हरदा म.प्र. में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका होने से काफी धन-जन की हानि हुई है।

 

वन्दे भारत लाइव न्यूज सिंगरौली ✍️

उक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. शासन व पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जिलो में संचालित विस्फोटक सामग्री का भण्डारण, परिवहन एवं लायसेंस रिनूवल आदि कि चेकिंग व भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जारी किये गये।

 

श्री मो.यूसुफ कुरैशी उप पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली द्वारा उक्त निर्देशो के पालन में समस्त थाना / चौकी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्रियो का भण्डारण, परिवहन, एवं लायसेंस रिनूवल आदि की चेकिंग व भौतिक सत्यापन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

 

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में राजस्व, पुलिस, नगर निगम की सयुक्त टीम गठित कर जिले में विस्फोटक सामग्री का भण्डारण, परिवहन, एवं लायसेंस रिनूवल आदि की चेकिंग व भौतिक सत्यापन करने की कार्यवाही की गई ।

 

पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा भौतिक सत्यापन करते समय समस्त राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) व थाना प्रभारियो को दिये दिशा निर्देशः-

 

1. ऐसी फैक्टरी के संचालन से संबंधित लायसेंस एवं अन्य आवश्यक अनुमतियों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित फैक्टरी में भंडारण या निर्माण शासन के नियम एवं शर्तों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं।

 

2. थाना स्तर पर पटाखों के अवैध निर्माण एवं भंडारण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

 

3. पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 578 (h) में निहित प्रावधानों के शस्त्र, विस्फोटक एवं विष अधिनियमों के तहत अनुज्ञप्त (Licence) दुकानों एवं पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों की समय-समय पर जाँच एवं निरीक्षण का कार्य संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

 

अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावे।

 

4. स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त भ्रमण कर लायसेंस धारक / अवैध लायसेंस धारक पटाखा/विस्फोटक निर्माणकर्ताओं / भण्डारणकर्ताओं व परिवहनकर्ताओं का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।

 

5. निरीक्षण के दौरान मानक नहीं पाये जाने पर तत्काल विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यह भी जाँच की जाए कि विस्फोटक /पटाखों की फैक्ट्री रहवासी क्षेत्र में संचालित तो नहीं हो रही है।

 

6. विस्फोटक अधिनियम 2008 में पुलिस विभाग से संबंधित बिन्दुओं का पालन करें, साथ ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एक्सप्लोसिव विभाग, भारत सरकार से जारी विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं लायसेंस से संबंधित जारी शासन के नियमों का कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करे।

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